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Bhiwani News: प्रेम प्रसंग के चलते हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Thu, 20 Feb 2025 10:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। प्रेम-प्रसंग के चलते सुधीर की हत्या के मामले में अदालत ने राजस्थान के पिलोद निवासी जयवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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मामला अक्तूबर 2019 का सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव कलिंगा का है। इसमें पत्नी ने पुलिस में पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शव भी सतनाली पुलिस थाना को घाटी पहाड़ माधोगढ़ नाला के पास बरामद हुआ था। सदर पुलिस ने हत्या और शव खुर्दबुुर्द करने का केस दर्ज किया था। इसी में दोषी को सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ संजीव आर्या की अदालत ने गांव कलिंगा निवासी सुधीर कुमार की चाकू से गला रेतकर हत्या मामले में राजस्थान के पिलोद निवासी जयवीर को उम्रकैद की सजा सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 14,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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पहले खिलाई नींद की गोलियां, फिर चाकू से गला रेत दिया
पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए चालान के अनुसार आरोपी ने हत्या से पहले सुधीर को नींद की गोलियां खिलाई। इसके बाद जिस दरी पर वह जमीन पर सोया था, उसी में रस्सी से लपेटकर उसे गाड़ी में डालकर माधोगढ़ नाला के समीप फेंक दिया था। इसके बाद सतनाली पुलिस को शव बरामद हुआ था। मृतक का भाई फौज में है। वह जब घर आया तो उसे अपनी भाभी के चाल चलन पर शक हुआ। इसका आरोपी जयवीर का घर पर आना जाना था। इसी आधार पर पुलिस ने तथ्यों को खंगालते हुए आरोपी को काबू किया। इसके बाद खुर्द बुर्द किए गए शव की भी शिनाख्त परिजनों ने कर दी थी।
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