भिवानी। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने सिवाड़ा निवासी विष्णु को दोषी करार देते हुए 06 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसी तरह धारा 506 के तहत दो साल की कैद की सजा सुनाई है। 2021 में बवानीखेड़ा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें पीड़ित लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी लड़की से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में बवानीखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।