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Bhiwani News: लेन ड्राइविंग के नियम तोड़ा तो वाहन चालक पर पुलिस दर्ज करेगी एफआईआर

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भिवानी। पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला ने बताया कि हाईवे पर अधिकतर दुर्घटनाएं गलत लेन पर चलने वाले भारी वाहनों की वजह से होती हैं। पुलिस की ओर से लेन ड्राइविंग के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि जिला पुलिस हाईवे पर गलत लेन ड्राइविंग करने वाले तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ समय समय पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर मोटरवाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के चालान करती है। उन्होंने कहा कि लेन ड्राइविंग के नियमों को न मानने की वजह से हादसे हो रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी वाहनों के हाईवे पर चलने के लिए बाई लेन निर्धारित की गई है। भारी वाहन अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चल रहे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राइविंग व गलत साइड वाहन न चलाने की वाहन चालकों से लगातार अपील की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने वाहन चालकों से धुंध में धीमी गति और पूरी सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। ट्रक चालकों को इस नियम के बारे में जागरूक करने के लिए प्रबंधक थाना यातायात निरीक्षक सुनील कुमार ने ट्रक यूनियन भिवानी पर जाकर ट्रक चालकों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया।
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