हरियाणा के भिवानी में नाबालिग दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो भिवानी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने शुक्रवार को सौरभ निवासी हनुमान नगर जींद को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 366 के तहत दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
न्यायालय में पेश किए गए चालान में शहर थाना पुलिस ने 2019 में एक केस दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किए जाने के बाद उसके मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए थे। जांच इकाई ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने इस मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी को सजा में कोई नरमी नहीं बरती।