भिवानी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भिवानी और चरखी दादरी के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हर मंगलवार बिजली अदालत लगाने का निर्णय लिया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के दिशा-निर्देशों और डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में यह अदालत बीटीएम रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में लगेगी।
बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता जितेंद्र ढुल ने बताया कि 27 अक्तूबर को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक बिजली अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें बिजली बिल, मीटर, नए कनेक्शन और वोल्टेज से संबंधित शिकायतें सीधे सुनी जाएंगी। शिकायतों के निपटारे के लिए भिवानी और चरखी दादरी जिलों के सभी कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अधिकारी मौके पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे।
दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत
निगम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित व प्रभावी समाधान करना है। बिजली अदालत में पुरानी शिकायतों का भी मौके पर निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक और शिकायतों के समाधान की प्रगति की उच्च स्तर पर समीक्षा होगी। अधीक्षण अभियंता ने दोनों जिलों के उपभोक्ताओं से मंगलवार को बिजली अदालत में पहुंचकर अपनी शिकायतें रखने की अपील की है।