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नाबालिग को बहला फुसला ले जाने के आरोपी युवक को 20 साल की कैद व 40 हजार जुर्माना की सजा

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भिवानी। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई।
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सदर पुलिस थाना के 2019 में अंतर्गत आने वाले एक गांव में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए और इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने आरोपी दिनेश, निवासी मंढाना को 20 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उसे पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। धारा 363 के तहत तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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