भिवानी। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी गांव हेतमपुरा निवासी कमल को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
तोशाम पुलिस थाने में 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म की एक शिकायत आई थी। इस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। तोशाम पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए, जिसके बाद महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस केस में आरोपी युवक की गिरफ्तारी की गई। उसे न्यायालय में पेश किया। इसी मामले की सुनवाई के बाद दोषी युवक को न्यायालय ने सजा सुनाई है।