भिवानी। गांव रोहनात निवासी चंद्रपाल हत्याकांड के दो दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को न्यायालय ने उम्रकैद और दूसरे दोषी को छह माह की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक आरोपी पर 75 हजार और दूसरे पर दो हजार रुपये जुर्माना किया है। वर्ष 2019 में गांव रोहनात वासी पूर्व सैनिक चंद्रपाल की हत्या हुई थी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने दोषी शेर सिंह उर्फ सोनू निवासी रोहनात को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 में पांच साल की सजा व दस हजार जुर्माना, धारा 201 में दो साल की सजा व दो हजार जुर्माना, धारा 379बी में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, धारा 506 में पांच साल की सजा व पांच हजार जुर्माना, धारा 449 में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, शस्त्र अधिनियम में तीन साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शमशेर पर कुल 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। न्यायालय ने दोषी संदीप, निवासी जींद को धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत छह माह की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
बवानीखेड़ा पुलिस ने 2019 में केस दर्ज किया था। इसमें मृतक चंद्रपाल की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 अगस्त 2019 को उसके पति घर पर थे। उसका पति पूर्व सैनिक था। सुबह आठ बजे शमशेर उर्फ सोनू पिस्तौल लेकर आया और आते ही चंद्रपाल पर गोली चला दी। चंद्रपाल को परिजन उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बवानीखेड़ा पुलिस ने इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।