हरियाणा के जिला झज्जर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने निजी स्कूल संचालक से ढाई साल पहले खेल कोटे के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि रिलीज करने के एवज में सात हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सहायक शिक्षा अधिकारी को साढ़े तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 15 फरवरी 2011 को सहायक शिक्षा अधिकारी रामेहर यादव निवासी खेड़ी खुम्मार ने साल्हावास क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के संचालक से स्कूल को मिलने वाली छात्रवृत्ति की 19 हजार रुपये की राशि का चेक देने के बदले 7 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
इस पर स्कूल संचालक ने जिला विजिलेंस को सूचना दी। विजिलेंस ने रामेहर यादव को रिश्वत लेेते रंगे हाथों काबू कर लिया था।