शहर के उद्यमियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब वे अपनी जरूरत के अनुसार बिजली खरीद सकेंगे। एचईआरसी (हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) ने उद्यमियों को अनुमति दे दी है। इसके अलावा कमीशन ने बिजली निगम द्वारा वर्ष 2012 में बिजली की खरीद पर लगाई रोक को भी हटा दिया है।
उद्यमियों को बिजली आपूर्ति देने के लिए एचईआरसी और बिजली वितरण निगम ने पूरे दिन को 15-15 मिनट के अलग-अलग 96 स्लॉट्स में बांटा है। इसमें औद्योगिक इकाई संचालक बिजली की बिडिंग (खरीद करते हैं) की मांग करते हैं। कुछ समय पूर्व बिजली निगम ने उद्यमियों पर रोक लगा दी थी। इसके अंतर्गत जितनी बिजली की मांग उद्यमी एक स्लॉट में करेगा, उतनी ही बिजली सभी स्लॉट में उद्यमी को खरीदनी पड़ेगी। इस पर एफआईए (फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) ने एचईआरसी में याचिका दायर की थी इस पर कमीशन ने अपना रुख साफ करते हुए उद्यमियों को इस बात की अनुमति दी है कि वह अपनी आवश्यकता अनुसार बिजली की खरीद कर सकते हैं। इसके साथ ही बिजली निगम को यह हिदायत दी है कि नए नियम लागू होने तक किसी प्रकार के नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा।
फरीदाबाद इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक शैलेंद्र कपूर ने बताया कि दिनभर में ऐसा समय भी आता है, जब अधिक बिजली की आवश्यकता उद्यमी को नहीं होती। ऐसे में अधिक बिजली खरीदने से पैसे और बिजली का नुकसान उद्यमियों को झेलना पड़ रहा है। एचईआरसी के निर्णय से उद्यमियों को राहत मिलेगी। बिजली निगम के एसई आरएस यादव ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।