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पानी-सीवरेज के बिलों पर भी लेट फीस की नहीं होगी वसूली

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कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण समय पर सीवरेज और पानी के बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को भी लेट फीस से राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने समय पर दोनों सुविधाओं का बिल अदा न करने वाले उपभोक्ताओं को तत्काल प्रभाव से राहत देने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में यूएलबी की ओर से सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोनों सुविधाओं के बिलों के भुगतान की तारीख भी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है।
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ट्विन सिटी में एक लाख से ज्यादा को होगा लाभ: पानी और सीवरेज के लिए लेट फीस माफ होने का फायदा एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को होगा। ट्विनसिटी में अभी ऐसे एक लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं जोकि जनस्वास्थ्य विभाग से पानी व सीवरेज की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि अभी अंबाला में दोनों सेवाएं जनस्वास्थ्य विभाग के पास हैं। जबकि ज्यादातर नगर निगमों व नगरपालिकाओं में यह सेवाएं जनस्वास्थ्य विभाग से ट्रांसफर हो चुकी हैं। ऐसे में यहां जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही दोनों सेवाओं का संचालन कर रहे हैं।
दुकानों के किराए व तहबाजारी में भी मिल चुकी है राहत : सीवरेज व पानी से पहले राज्य सरकार उन दुकानदारों को भी लेट फीस से राहत दे चुकी है जोकि किराए पर नगर निगम व नगर परिषद की प्रोपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही निगम की जमीन की जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले लोगों को भी सरकार लेट फीस से राहत दे चुकी है। हालांकि इन लोगों को लॉकडाउन के बावजूद पूरे किराए का भुगतान करना होगा।
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