अंबाला। अब नगर परिषद अंबाला सदर की चेयरमैन अनुसूचित जाति की महिला होगी। वहीं बराड़ा नगर पालिका में सामान्य वर्ग से संबंधित पुरुष व महिला अध्यक्ष चुना जाएगा।
इस संबंध में वीरवार को निकाय विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नगर पालिका का चेयरमैन अब पहले के मुकाबले दो लाख रुपये अधिक खर्च कर सकेगा। इससे पहले नगर परिषद के अध्यक्ष के पास 10.50 लाख रुपये तक की शक्ति थी। अब नप चेयरमैन 12.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। बराड़ा नगर पालिका : बराड़ा नगर पालिका के कुल 16 वार्डाें में से आरक्षित वार्ड-9, 12 व 10 में ड्रा निकाला गया। इसमें वार्ड-12 को बीसी-बी के लिए चुना गया। यहां कुल आबादी 27 हजार 380 है। इसमें बीसी-ए के 8065, बीसी-बी श्रेणी के 932 और एससी श्रेणी के 4542 मतदाता हैं।
वहीं एसी श्रेणी के तहत तीन वार्ड हैं। इसमें एक एसी श्रेणी महिला का वार्ड भी शामिल है। इसके अलावा बीसी-ए के तहत महिला सहित 2 वार्ड और बीसी-ए श्रेणी के तहत महिला के एक वार्ड को आरक्षित किया गया है। इस प्रकार महिलाओं के लिए कुल 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973, नगर परिषदों पर लागू होता है।
इसमें नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर करने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि अंबाला कैंट नगर परिषद के अंतर्गत पंजीकृत हर मतदाता को दो वोट डालने होंगे। इसमें एक वोट अपने संबंधित वार्ड प्रतिनिधि अर्थात नप सदस्य/पार्षद के लिए और दूसरा नप के अध्यक्ष को चुनने के लिए। नगर परिषद अंबाला सदर के सभी 32 वार्डाें में से वार्ड नंबर चार, 20 व 30 एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर चार में महिंला मतदाता की संख्या 3226 है जबकि पुरुष मतदाता 3319 हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 20 में महिला मतदाता 2355 व पुरुष 2598 और वार्ड नंबर 30 में 3228 महिला और 3543 पुरुष मतदाता हैं।