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Ambala News: बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नहीं देना होगा बिल में न्यूनतम मासिक शुल्क

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अंबाला सिटी। बिजली निगम ने बिजली के छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 115 रुपये (प्रति किलोवाट) न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
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उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट के हिसाब से ही बिल आएगा। निगम के इस फैसले से अंबाला सर्कल के हजारों उपभोक्ताओं को फायदा होगा। कई सब डिविजन में सर्कल के अनुसार बिजली बिल निकलने शुरू हो गए हैं। जून माह में कई डिविजन में बिल जनरेट हुए। उन बिलों में उपभोक्ताओं को न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) का लाभ मिलना शुरू हो गया है।
पहले जहां मासिक शुल्क को जोड़कर बिजली बिल आ रहा था, अब बिना मासिक शुल्क के खर्च की गई यूनिट के हिसाब से काफी कम बिल उपभोक्ताओं के आ रहे हैं। खास बात यह है कि यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका दो किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन है और उनकी 100 यूनिट प्रति महीना तक की खर्च होती है। उनको यह लाभ मिलना शुरू हो गया है।
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दरअसल, लोगों को यह शिकायत रहती थी कि कई महीनों से बाहर होने के कारण उनका घर बंद है और फिर भी न्यूनतम मासिक शुल्क जोड़कर उनका बिल आ जाता है। ऐसे में उनको बिल भरने को लेकर परेशानी होती थी, इसको लेकर जून माह में ही सरकार ने फैसला लिया था और अब उपभोक्ताओं को खर्च की गई यूनिट का ही बिल दिया जा रहा है। उनसे न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लिए जा रहे।
वर्जन
दो किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को न्यूनतम मासिक शुल्क का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं का बिल खर्च की गई यूनिट के हिसाब से आ रहा है। इससे उनको बड़ी राहत मिली है।
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वीके गोयल, अधीक्षक अभियंता, बिजली निगम, अंबाला सर्कल।
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