अंबाला सिटी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मई को जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण ने बताया कि इसमें पारिवारिक, आपराधिक, बैंक रिकवरी और श्रम विवाद जैसे लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा।
लोक अदालत में हुए समझौते की कोई अपील नहीं होती जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। सहायता के लिए न्यायालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। जानकारी के लिए हेल्पलाइन 0171-2532142 या 15100 पर संपर्क करें। सोशल मीडिया पर बिजली-पानी बिल या लोन माफी की झूठी खबरों से बचें। लोक अदालत में कोई बिल माफ नहीं किया जाएगा। संवाद