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Ambala News: बस अड्डे पर एमआरपी में मिलेंगे खाद्य पदार्थ, लगानी होगी सूची

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संदीप कुमार
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अंबाला। अब बस अड्डे पर स्थित दुकानों पर ग्राहकों से ओवरचार्जिंग की तो रोडवेज विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभाग ने जिले के सभी छोटे बड़े बस अड्डों पर दुकानदारों को सभी खाद्य उत्पादों व अन्य सामान को लेकर न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों को दुकान पर एक सूची भी लगानी होगी, जिस पर सामान का रेट दर्ज होगा। जिससे कि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों से किसी प्रकार की ओवरचार्जिंग न की जा सके।
अभी भी इस नियम में दुकानदारों को बाध्य नहीं किया गया। यही कारण था कि बस स्टैंड पर एमआरपी से भी अधिक रेट में सामान को बेचा जाता था। खास बात है कि इन नियमों को पूरा करने के लिए रोडवेज यातायात प्रबंधक ने सात दिन का समय दिया है। इसके अलावा बस स्टैंड की दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारी (हॉकर्स) को भी इस नियम के दायरे में लाया गया है। उन्हें भी अब यूनिफार्म पहननी होगी। इसके साथ ही बस स्टैंड प्रबंधन हॉकर्स को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। यूनिफार्म और आईकार्ड पहनकर हॉकर्स को दुकान पर काम करना होगा। वहीं यूनिफार्म का रंग दुकानदार मिलकर तय करेंगे। अभी तक यह पता नहीं चलता था कि कौन दुकानदार है और कौन कर्मचारी। जानकारी के अनुसार जिले में कुल छह बस स्टैंड हैं। जिसमें से हर बस स्टैंड पर तीन से चार दुकानें होती हैं। संवाद
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पार्किंग ठेकेदार को भी लगानी हाेगी सूची
सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि बस स्टैंड की पार्किंग के ठेकेदार को भी अब सूची लगानी होगी। इसमें उन्हें बताना होगा किस वाहन को खड़ा करने पर कितने रुपये लगेंगे। अगर अधिक समय हो जाता है तो क्या किराया लिया जाएगा। कई बार वाहनों की पार्किंग के दाम साफ न होने से यात्रियों से नौंकझौंक भी हो जाती है।
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दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर ही रखना होगा अपना सामान
अंबाला शहर, अंबाला कैंट, नारायणगढ, बराड़ा और शहजादपुर के बस स्टैंड पर संस्थान प्रबंधकों को आदेश जारी किए है। जिसमें बताया गया है कि बस स्टैंड परिसर में दुकानदारों को दुकानों से बाहर सामान नहीं रखा होना चाहिए और न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा एमआरपी पर खाद्य पदार्थ बेचने, रेट लिस्ट लगाने जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है।
विपुल गाेयल, यातायात प्रबंधक, अंबाला
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