अंबाला सिटी। अदालत ने नशीली गोलियों व कैप्सूल की तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बलजीत सिंह को दोषी करार दिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एनडीपीएस) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामला 14 मई 2018 का है। सीआईए स्टाफ अंबाला शहर के उप-निरीक्षक नरेश कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम बलदेव नगर चौक पर गश्त पर मौजूद थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुभाष नगर, बलदेव नगर निवासी बलजीत सिंह नशीली दवाइयां बेचने का काम करता है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सुभाष नगर पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान पैदल आ रहे बलजीत सिंह को संदेह के आधार पर रोका गया। उसके पास मौजूद मोमी लिफाफे की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हुईं। इस संबंध में थाना बलदेव नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।