अंबाला। शिक्षा विभाग ने जेबीटी और सीएंडवी से टीजीटी आर्ट के पदों पर पदोन्नति को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसकी जिम्मेदारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की कट-ऑफ तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई थी।
संयुक्त निदेशक प्रशासन जितेंदर जोशी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस सभी जरूरी दस्तावेजों (जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, अपडेटेड समरी शीट, एसीआर, स्पेशल एसीआर और एनओसी) के साथ 10 दिनों के भीतर यानी 27 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
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रखना होगा ध्यान
सभी मामलों को मैनुअल हार्ड कॉपी के साथ-साथ ईमेल आईडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी भेजना होगा। वहीं, जो शिक्षक प्रमोशन नहीं लेना चाहते, उनसे शपथ पत्र और सहमति पत्र प्राप्त कर तय समय सीमा के भीतर निदेशालय को भेजना होगा। इसी प्रकार यदि कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी इन निर्देशों का पालन करने में कोताही बरतता है, तो भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई या मुकदमेबाजी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित डीईईओ की होगी।
निदेशालय स्तर पर पहले से उपलब्ध 15 शिक्षकों के मामलों में केवल स्पेशल एसीआर और नवीनतम एनओसी ही भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा यानी 27 अगस्त के बाद किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश को सबसे जरूरी श्रेणी में रखने के निर्देश दिए गए हैं।