अंबाला। लाइसेंस के आधार पर तीन शस्त्र रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। केवल एक शस्त्र को छोड़कर बाकी नजदीकी थाने व सरकारी शस्त्रागार में जमा कराने होंगे या फिर वैध शस्त्र लाइसेंस धारक व डीलर को बेचना सुनिश्चित करें।
यह जानकारी नगराधीश आंचल भास्कर ने दी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा सरकार ने उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा है। साथ ही आर्म्स एक्ट 2019 को लागू करने के बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। उक्त पत्र अनुसार लिखा है कि कानून के मुताबिक अभी 3 शस्त्र रखने का प्रावधान नहीं है। इनके पास तीन शस्त्र हैं उनमें से एक शस्त्र को जमा करके शस्त्र लाइसेंस में इंद्राज करने उपरांत पोर्टल पर अपडेट करें। शस्त्र धारकों से उक्त 3 शस्त्रों में से एक शस्त्र को (स्पोर्ट्स शस्त्रों को छोड़कर) एक सप्ताह के जमा करवाएं।