बहराईच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, कुशीनगर, आंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर और संतकबीरनगर
इस बार फार्म-18 में बदलाव
इस बार फॉर्म-18 में बदलाव किया गया है, जिसमें शिक्षक व कर्मचारियों के लिए तृतीय अनुसूची को अलग किया गया है। फॉर्म 18 में पूरी जानकारी के साथ विधानसभा क्षेत्र के लिए बनी मतदाता सूची का भी विवरण देना अनिवार्य है। इसी के आधार पर स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रारूप-18 (आवेदन-पत्र) को व्यक्तिगत रूप से नियुक्त अभिहीत अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना है।
अभिहीत अधिकारी प्रमाणपत्रों की जांच के बाद डिग्री व प्रमाण-पत्र जांच कर सत्यापित करेंगे। सरकारी विभागों व स्कूलों के आवेदन पत्र के एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अन्य मतदाताओं के आवेदन एक साथ जमा नहीं किए जा सकते हैं। थोक में प्राप्त आवेदन, चाहे डाक से भेजे जाएं या स्वयं जमा किए गए हों, पर नाम सम्मिलत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले स्नातक, जिन्होंने 1 नवंबर 2022 से कम से कम तीन वर्ष पहले भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो या समतुल्य अर्हता रखता है, वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र होगा।