गोरखपुर जिले के राप्तीनगर डिपो के पास चाय दुकानदार मनोज और लक्ष्मी देवी को सड़क पर गंदगी फैलाना महंगा पड़ गया। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने इनसे पांच हजार और दो हजार रुपये जुर्माना वसूल कराया।
मंगलवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने राप्तीनगर इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान राप्तीनगर बस डिपो के पास काफी गंदगी बिखरी हुई मिली। स्थल की सफाई कराते हुए गंदगी करने वाले दुकानदार मनोज से 5000 तथा लक्ष्मी देवी से 2000 जुर्माना जमा कराया गया तथा भविष्य में गंदगी ना करने की चेतावनी दी गई।
निरीक्षण के समय अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश रस्तोगी, कर अधीक्षक बीएन लाल, कनिष्क प्रभारी स्वास्थ्य अखिलेश श्रीवास्तव, सफाई निरीक्षक सुनील सिंह, स्टेनो ब्रजेश तिवारी तथा सुपरवाइजर मकबूल उपस्थित रहे।
इतना है जुर्माना
- कनिष्ठ प्रभारी स्वास्थ्य अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर 100 से लेकर 25000 तक जुर्माने का प्रावधान है।
- आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 100 रुपये
- दुकानदार द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 250 रुपये
- रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 500 रुपये
- होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर- 1000 रुपये
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 2000 रुपये
- हलवाई, चाट, पकौड़ी, फल, आइसक्रीम, गन्ने का रस और सभी जूस, सब्जी ठेला व्यवसायियों पर - 1000 रुपये