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गोरखपुर नगर निगम: घरों की छतों पर लगाएं हैं होर्डिंग तो देना पड़ेगा टैक्स, जानिए क्या है इसका नियम

Fri, 17 Sep 2021 03:12 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

नगर निगम ऐसे मकान मालिकों को जारी करने लगा नोटिस। टैक्स नहीं जमा करने पर हाउस टैक्स में जुड़कर आएगा बिल।
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बैनर एवं होर्डिंग हटवाती नगर निगम की टीम। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जिनके भी घर के ऊपर विज्ञापन लगे हुए हैं, उन सभी को इसके लिए टैक्स चुकाना होगा। नगर निगम ने ऐसे लोगों को चिह्नित करते हुए नोटिस देना भी शुरू कर दिया है। अगर टैक्स जमा नहीं किया गया तो इसे संबंधित व्यक्ति के हाउस टैक्स में जोड़कर बिल भेजा जाएगा। शहर के विभिन्न इलाकों में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घरों के ऊपर होर्डिंग स्ट्रक्चर बनवाकर विज्ञापन एजेंसियों को किराए पर  दे रखा है। नगर निगम की विज्ञापन नियमावली के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति को इसके लिए नगर निगम को टैक्स चुकाना होगा। प्रावधान यह है कि कोई भी ऐसा विज्ञापन जिसे सड़क से आसानी से देखा जा सके, उसके लिए नगर निगम के निर्धारित दर के अनुसार टैक्स अदा करना है। लेकिन, बहुत सारी कंपनियां और विज्ञापन एजेंसियां मकान मालिक से सीधे संपर्क कर होर्डिंग स्ट्रक्चर लगाते हैं और थोड़ी सी रकम देकर अपना लाखों का वारा-न्यारा करते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नगर निगम की ओर से ऐसे घरों का सर्वे शुरू किया गया है।
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उप नगर आयुक्त एवं विज्ञापन प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि जिस भी घर के ऊपर या दीवारों पर विज्ञापन लगाया गया है, उस भवन मालिक को नगर निगम के निर्धारित दर के अनुसार टैक्स जमा करना होगा। सर्वे करने के बाद ऐसे भवन मालिकों को चिह्नित किया जा रहा है। साथ ही नोटिस देने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर उनके द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया तो उनके हाउस टैक्स में जोड़ते हुए बिल तैयार होगा। टैक्स तो हर हाल में जमा करना होगा।
 
शहर के हर एक अवैध होर्डिंग पर चला नगर निगम का हथौड़ा
शहर के हर एक अवैध होर्डिंग पर नगर निगम का हथौड़ा चला। दो दिनों से चलाए जा रहे अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान बृहस्पतिवार को भी जारी रहा है। इस दौरान सरकारी विज्ञापनों को छोड़कर, शहर के विभिन्न इलाकों में यूनिपोल और होर्डिंग बोर्ड पर लगे सभी विज्ञापनों को हटा दिया गया। इस दौरान करीब दो हजार से भी ज्यादा कियॉस्क हटा लिए गए।
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अमर उजाला द्वारा सभी क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग व यूनिपोल बिना अनुमति विज्ञापन एजेंसियों द्वारा चलाये जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। खबर छपने के बाद नगर आयुक्त अविनाश सिंह के आदेश के क्रम में, सहायक नगर आयुक्त के निर्देशन में अवैध होर्डिंग व यूनिपोल को हटाने का अभियान बृहस्पतिवार को भी चलाया गया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि इस अभियान में दो टीमें बनाईं गई थीं। एक टीम पैडलेगंज चौराहे से नौसड़ तक वहीं दूसरी टीम के द्वारा शास्त्री चौक से मुंशी प्रेमचंद पार्क होते हुए ट्रांसपोर्टनगर तक अवैध यूनिपोल व होर्र्डिंग को हटाने में जुटी रही। इस दौरान टीमों के द्वारा छोटी व बड़ी 2,000 से ज्यादा अवैध कियॉस्क, कुल 40 यूनिपोल, होर्डिंग बोर्ड को हटाया गया। यह अभियान व्यवस्थाएं नियमित होने तक चलाया जाएगा।
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