भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ओम प्रकाश मिश्र ने खादी ग्रामोद्योग गोरखपुर के सीनियर क्लर्क रामधनी गुप्ता को तीन साल के कठोर कारावास एवं नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता रामबली चौरसिया द्वारा जिला खादी ग्रामोद्योग की योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नियमानुसार एक लाख रुपये खादी ग्रामोद्योग कार्यालय से स्वीकृत कराया गया था।
अनुदान धनराशि 30 हजार रुपये समायोजन करने हेतु जिला खादी ग्रामोद्योग के प्रभारी प्रबंधक रमेश चंद्र सिंह ने 7 हजार 5 सौ रुपये घूस की मांग की और अधीनस्थ फील्ड ऑफिसर रामधनी गुप्ता को देने को कहा। जिसपर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और 26 अप्रैल 2005 को दिन में 1:45 बजे शिकायतकर्ता से घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।
जेल लोक अदालत में सात मामले निस्तारित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देशानुसार बुधवार को विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन कर सात मामलों का निस्तारण किया गया।
यह जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामकृपाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष जेल लोक अदालत हेतु नामित पीठासीन अधिकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार द्वारा कुल 7 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का आयोजन बृहस्पतिवार को भी किया जाएगा। इस अवसर पर डिप्टी जेलर, जेल विजिटर उपस्थित रहे।