ऑटो और ई-रिक्शा में तेज आवाज में लाल घाघरा जैसे फूहड़ गाने और जुलूस में डीजे बजाए तो कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों का चालान कर सीज किया जाएगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने त्योहारों और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के दृष्टिगत सभी थाना क्षेत्रों में तीन दिसंबर 2024 तक के लिए ये प्रतिबंध लगा दिए हैं। पहले आईपीसी की धारा-144 थी, अब नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 हो गई है।