सिंदुरिया। स्थानीय थाना क्षेत्र के जगदौर गांव में ई-रिक्शा की टक्कर से मां-बेटी के घायल होने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है। जगदौर निवासी आबिद अली ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।
आबिद अली के मुताबिक, 24 अप्रैल को उसकी बेटी शबनम अपनी बेटी खुशी को दवा दिलाने पैदल जगदौर स्थित सरकारी अस्पताल जा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रहे ई-रिक्शा चालक रामहरख निवासी ठेकावे परागपुर, निचलौल ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में शबनम के बाएं पैर में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट आई, जबकि उसकी बेटी खुशी की हंसुली की हड्डी टूट गई। पीड़ित पक्ष ने घटना की सूचना उसी दिन सिंदुरिया थाने पर दी। कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से भी शिकायत भेजी गई। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर आबिद अली ने न्यायालय की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी सिंदुरिया को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।