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कोरोना पर वार: वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करने की शर्त पर खुल सकेंगे जनसेवा केंद्र

Fri, 21 May 2021 02:31 AM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

शासन के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रों को खोलने की डीएम ने दी अनुमति, गेहूं की बिक्री के लिए पंजीकरण के साथ ही प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने में भी होगी सहूलियत
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गोरखपुर में वैक्सीनेशन के लिए जरूरी ऑनलाइन पंजीकरण कराने की शर्त पर ग्रामीण क्षेत्र के सभी जन सेवा केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। शासन के निर्देश पर डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि शहर के जनसेवा केंद्रों को खोलने पर अभी निर्णय नहीं हो सका है। उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें भी अनुमति दे दी जाएगी।

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ग्रामीण क्षेत्र के सभी जनसेवा केंद्रों सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खुल सकेंगे। इस बीच उन्हें  दिव्यांगों, श्रमिकों और ग्रामीणों का वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य तौर पर करना होगा। किसी को भी लौटाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जन सेवा केंद्र खुलने से बैनामा कराने वालों को खतौनी हासिल करने के लिए भी माथापच्ची से राहत मिलेगी। जाति-आय समेत तमाम तरह के प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना भी आसान होगा।

जन सेवा केंद्रों के खुल जाने से जरूरतमंदों को आधार से रुपये भी मिल जाएंगे। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के जन सेवा केंद्रों को खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग वैक्सीनेशन के लिए वहां से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।
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कई अन्य कामों में भी उन्हें सहूलियत मिलेगी। सभी जन सेवा केंद्रों के बाहर कोविड- 19 से जागरूकता संबंधी बैनर-पोस्टर लगाने होंगे और कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगाष ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसेवा केंद्र हैं।

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि दिव्यांगों, श्रमिकों और ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जनसेवा केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये केंद्र सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। 

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