एआरटीओ प्रशासन अरुण कुमार ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन का विकल्प लाइसेंस आवेदन के साथ कराने की प्रकिया चल रही है। जल्द ही ये सुविधा मिलने लगेगी।
ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) नवीनीकरण कराने के समय आवेदक को सबसे अधिक दिक्कत मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कराने में आती है। 40 वर्ष की आयु वाले आवेदकों से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस परेशानी का जल्द समाधान होने जा रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट का आवेदन ऑनलाइन करने की तैयारी है।
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मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए पहले सीएमओ कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद चिकित्सकों की जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह का समय लग जाता है। परिवहन विभाग के नियम के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
इसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं। सर्टिफिकेट के नाम से आवेदकों से वसूली की जाती है। ऑनलाइन व्यवस्था जारी होने के बाद आवेदकों को सीएमओ कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
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एआरटीओ प्रशासन अरुण कुमार ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन का विकल्प लाइसेंस आवेदन के साथ कराने की प्रकिया चल रही है। जल्द ही ये सुविधा मिलने लगेगी।