विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने बेलीपार थाना क्षेत्र निवासी मनीष चौरसिया को 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। जुर्माना जमा करने पर आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
नाबालिग से दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त रिशु गुप्ता को सात साल की कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट रोहित सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई और कहा कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि 22 जून 2018 की रात करीब 12 बजे अभियुक्त वादिनी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कर गोरखपुर भगा लगाया और उससे दुष्कर्म किया था।