स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ हो चुकीं पुरानी गाड़ियों के नंबर, अब नई गाड़ी पर लगवा सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि पुरानी और नई गाड़ियों के मालिक एक ही होने चाहिए।
जानकारी के मुताबिक, कबाड़ हो चुके वाहन को स्क्रैप सेंटर में देने के बाद उसका नंबर, वाहन स्वामी दोबारा उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी को संभागीय परिवहन विभाग में निर्धारित शुल्क जमा करने के साथ ही अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी।
बता दें कि जिले में दस लाख 71 हजार वाहन पंजीकृत वाहनों में एक लाख से अधिक वाहन कबाड़ की श्रेणी में हैं। अब ये वाहन स्वामी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि कई जिलों में यह नियम लागू किया जा चुका है। यहां अभी मुख्यालय से आदेश नहीं आया है। आदेश आते ही इच्छुक वाहन स्वामी पुराने वाहन का नंबर नए वाहन के लिए ले सकेंगे।