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Gorakhpur News: अब माफिया अजीत शाही रंगदारी और धमकाने के आरोप में गया जेल, रिमांड की अर्जी मंजूर

Fri, 26 May 2023 01:48 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शाहपुर थाने में दर्ज केस में पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए शाहपुर के केस में रिमांड पर लेकर 14 दिन के लिए जेल भेजा है।
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माफिया अजीत शाही। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर का माफिया अजीत शाही के खिलाफ कोर्ट ने बृहस्पतिवार को शाहपुर थाने में रंगदारी और धमकाने के मामले में दर्ज केस में दी गई रिमांड को मंजूर कर लिया। पुलिस की अर्जी को मंजूर करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने अजीत शाही को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब अगली पेशी 14 दिन बाद कोर्ट में होगी।
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इधर, पुलिस केस की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस प्रकरण में चार्जशीट दाखिल कर दी जाए, ताकि केस कोर्ट में ट्रायल पर आ जाए। उधर, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बृहस्पतिवार को न्यायालय परिसर की सुरक्षा जांची। क्योंकि, माफिया वकील के पोशाक में ही हाजिर हुआ था, इस वजह से एक-एक बिंदु को एसएसपी ने देखा और अधिवक्ताओं से बातचीत की।

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जानकारी के मुताबिक, रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में घुसकर कर्मचारियों को धमकाने के मामले में 12 मई को अजीत शाही, अनिल सिंह विशेन व अन्य पर बैंक के सहायक सचिव धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने मुकदमा दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच के साथ ही पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में लगी थीं, लेकिन इसी बीच वकील के पोशाक में 18 मई को माफिया कोर्ट में हाजिर हो गया।

माफिया अजीत शाही जेल पहुंचने के बाद बैंक में हुए विवाद के मामले में शाहपुर पुलिस उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में गई थी। कोर्ट की अर्जी पर उसकी तलबी बृहस्पतिवार को की गई थी। इसी दौरान पुलिस की ओर से रिमांड की अर्जी दी गई। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को मंजूर करते हुए माफिया को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।
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एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शाहपुर थाने में दर्ज केस में पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए शाहपुर के केस में रिमांड पर लेकर 14 दिन के लिए जेल भेजा है।



 
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