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Gorakhpur: अब रविवार को गोरखपुर जेल में छुट्टी, शनिवार को होगी मुलाकात

Mon, 14 Nov 2022 04:57 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेलों में सुधार के लिए आदेश हुआ था। इसके लिए यूपी सरकारी ने डीजी जेल के निर्देशन में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपने अनुभव के आधार पर कई सुझाव दिए थे, जिसे नए जेल मैनुअल में शामिल किया गया है।
 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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अब जेल में रविवार को छुट्टी होगी और शनिवार को कैदियों से परिजनों की मुलाकात होगी। राज्य सरकार ने नए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 को लागू कर दिया है। यह जानकारी जिला कारागार अधीक्षक ओपी कटियार ने दी।

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उन्होंने बताया कि रविवार के स्थान पर शनिवार को बंदियों के परिजन मुलाकात कर सकेंगे। यही नहीं खाने में भी बदलाव किया गया है। बंदी रक्षकों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। यह व्यवस्था लागू होने पर रविवार को मुलाकात बंद रही, जेलकर्मी छुट्टी पर रहे।

128 साल पुराने कानून में राज्य सरकार ने बदलाव करते हुए नए जेल मैनुअल को लागू कर दिया है। नए मैनुअल में कैदियों को जेल में शाम के समय की चाय के साथ बिस्किट और त्योहारों पर खीर भी दी जाएगी। इसके अलावा जेल की कैंटीन में बंदियों को समोसा एवं कोल्ड ड्रिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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यही नहीं बंदी रक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का प्रावधान बन गया है। अभी तक सीधे सजा का कोई प्रावधान नहीं था। जैसे कोई बंदी रक्षक कैदियों से साठगांठ करता है, उसे प्रतिबंधित सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करता है, नए नियम के अनुसार अब बंदी रक्षक के खिलाफ ऐसी शिकायत पर उसके प्रमोशन, इंक्रीमेंट रोकने से लेकर उसकी बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है।

दरअसल कई बार कैदियों से मिलने जाने वाले परिजनों से बदसलूकी का आरोप लगता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब बंदी रक्षक के खिलाफ शिकायत मिली तो ठोस कार्रवाई की जाएगी।

कमेटी ने मैनुअल में किया सुधार
2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेलों में सुधार के लिए आदेश हुआ था। इसके लिए यूपी सरकारी ने डीजी जेल के निर्देशन में कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपने अनुभव के आधार पर कई सुझाव दिए थे, जिसे नए जेल मैनुअल में शामिल किया गया है।
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