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हाई सिक्योरिटी नंबर: अब एचएसआरपी वाले व्यावसायिक वाहनों का कटेगा चालान, अब निजी वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी

Fri, 01 Oct 2021 03:31 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की अंतिम सयम सीमा 30 सितंबर निर्धारित थी। लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले की तरह इस बार की व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की समय सीमा को अंतिम दिन नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में बिना एचएसआरपी लगे व्यावसायिक वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
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व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की अंतिम सयम सीमा 30 सितंबर निर्धारित थी। लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले की तरह इस बार की व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन शासन की ओर से अंतिम दिन इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं आाई। ऐसे में एक अक्तूबर से इन वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिसके तहत उनका पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।

अभी 39 हजार व्यावसायिक वाहनों पर लगने हैं नंबर प्लेट
अभी तक सिर्फ 18500 व्यावसायिक वाहनों पर ही एचएसआरपी लग सकी है। जबकि, जिले में कुल 57959 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 39 हजार व्यावसायिक वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं।
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अब निजी वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि बिना एचएसआरपी निजी वाहनों पर भी 15 नवंबर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बताया कि निजी वाहनों पर 15 नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का समय निर्धारित है। जिले में 8,68,452 निजी वाहन हैं। जिसमें अबतक करीब दो लाख 11 हजार वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकी है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बीके सिंह ने बताया कि एक अक्तूबर से सभी व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य होगी। जिन व्यावसायिक वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, जांच के दौरान उनका पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
 
31 अक्टूबर तक मान्य होंगे वाहनों के दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन, फिटनेस और परमिट आदि का नवीनीकरण नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने इन दस्तावेज के नवीनीकरण की तिथि 30 सितंबर को फिर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। यानी, जिन दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, वे भी 31 अक्तूबर तक वैध माने जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि दस्तावेज की वैधता बढ़ने से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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