ज्यादातर मामलों में आती है दोनों की रजामंदी
पुलिस के मुताबिक, इस तरह के मामलों में अक्सर लड़की पक्ष की ओर से तहरीर में छेड़खानी या बहला फुसलाकर ले जाने जैसे आरोप लगाए जाते हैं। जबकि जांच में ज्यादातर मामलों में दोनों की रजामंदी सामने आती है। पकड़े जाने पर लड़की के नाबालिग मिलने पर पुलिस उन्हें घर या महिला आश्रय केंद्र भेजती है और फिर आरोपित पर दुष्कर्म का केस भी दर्ज होता है। जबकि बालिग युगल को शादी के लिए हरी झंडी दे देती है। अभी शनिवार को ही इस तरह के एक मामले में चौरीचौरा पुलिस ने बालिग होने का हवाला देकर कार्रवाई से मना कर दिया।
केस 1
गुलरिहा थाना क्षेत्र से एक किशोरी लापता हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने बहला फुसला कर भगाने का केस दर्ज किया, फिर तलाश शुरू की गई। 11 जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मामला प्रेम प्रपंच का निकला, लेकिन उम्र कम होने की वजह से केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजवा दिया।
केस 2
गगहा इलाके से 16 साल की लड़की लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर अपहरण का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर तलाश शुरू की गई। छह जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी थी।
केस 3
उरुवा इलाके से एक लड़की के लापता होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जब आरोपित को गिरफ्तार किया तो मामला प्रेम का सामने आया। लेकिन, नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा बढ़ा दी और आरोपित को जेल भेजा गया।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के मामले में पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करती है। कई ऐसे मामले भी आते हैं, जिसमें घरवाले लड़की के दोबारा गायब होने की शिकायत करते है। ऐसे मामलों में केस दर्ज कर कार्रवाई के साथ ही पुलिस काउंसिलिंग भी करती है। 2020 में पुलिस ने 313 लड़कियों को खोजकर सकुशल घर तक पहुंचाने का काम किया है।