गोरखपुर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शहर में हर किसी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम किसी भी एक व्यक्ति को पूरे समाज को संक्रमित करने की इजाजत नहीं दे सकता। बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उससे 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। यदि दूसरी बार भी यही नौबत रही तो उससे 10 हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी और इंफोर्समेंट टीम के कर्मियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।
नगर आयुक्त ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी तेज गति से बढ़ रही है। महामारी की चेन को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकले, वह मास्क लगाए हुए हो। यह देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग बिना मास्क के बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं।
हॉकर और वेंडर भी बिना मास्क के अपने ठेले पर काफी भीड़ जुटा ले रहे हैं। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा प्रवर्तन दल के कर्मचारी क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को बिना मास्क पहने हुए पकड़ते हैं, उससे नियमानुसार जुर्माना वसूल सकते हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त ने मेयर, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, सीएमओ समेत सभी संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है।
बिना मास्क लगाए घूमने वालों की दें जानकारी
नगर आयुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शहर का हर नागरिक नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे महाअभियान में अपनी सहभागिता दें। उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा है तो इसकी जानकारी टेलीफोन नंबर 0551-2342621, 0551-2336950 टोल फ्री नंबर- 1800-180-3456 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पहचान एवं मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा।