उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शासन के निर्देश के बाद भी तीन शस्त्र रखने वाले लाइसेंसधारियों ने अब भी अपना एक शस्त्र सरेंडर नहीं किया है। इसके लिए 13 दिसंबर तक का ही मौका दिया गया था। जिला प्रशासन के मुताबिक अभी तक तीन शस्त्र रखने वाले करीब 150 लोगों ने एक शस्त्र सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। उनके आवेदनों की जांच के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि तीन लाइसेंस रखने वाले सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है। जिन्होंने अभी तक शस्त्र नहीं जमा किया, नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष आर्म्स एमेंडमेंट एक्ट- 1959 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रखने का आदेश जारी किया था। इस पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने सभी लाइसेंस प्राधिकारियों/ जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थ कि जिन लाइसेंसियों के पास तीन शस्त्र हैं, वह अपना तीसरा शस्त्र जरूर जमा कर दें।