गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने शाहपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुरम बिछिया निवासी अभियुक्त असरफ अली को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि अभियुक्त ने वादिनी की आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया। अभियुक्त ने वादिनी को फोन कर 50 हजार रुपये की मांग की और न देने पर धमकी दी कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ब्यूरो
बच्ची को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी को आठ साल की सजा
गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट मनोज कुमार ने खोराबार थाना क्षेत्र के लालपुर टीकर बड़का भट्ठा निवासी अभियुक्त संदीप को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाए गए हैं। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 11 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादी की 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अभियुक्त बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो