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Court News: गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 10 साल की सजा, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

Fri, 02 Sep 2022 11:45 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी संतोष पाल पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम बैलो भेड़वा धुस का निवासी है। घटना 12 जून 2013 की सुबह 7 बजे की है। वादी भटहट में भेड़ चराने का कार्य करता है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलो भेड़वा घुस निवासी अभियुक्त नवमी पाल को दस साल के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी संतोष पाल पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम बैलो भेड़वा धुस का निवासी है। घटना 12 जून 2013 की सुबह 7 बजे की है। वादी भटहट में भेड़ चराने का कार्य करता है।

वादी का उसके भाई नवमी पाल से पारिवारिक रंजिश चलती है। 12 जून 2013 को सुबह करीब 7 बजे भाई नवमी उनकी पत्नी बिंदु को गाली-गुप्ता देते हुए लकड़ी की चैली से मार दिया। जिससे उसकी पत्नी के सिर व शरीर पर गंभीर चोटे आईं। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत हो गई।
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बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त को दस साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट सिंघाड़िया निवासी शशिकांत दूबे उर्फ नन्हे को दस साल के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छ: माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह का कहना था कि घटना 28 अप्रैल 2019 की रात करीब 8:30 बजे की है। वादिनी की पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची गैलरी में खेल रही थी। अभियुक्त उसे मोबाइल का लालच देकर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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