बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त को दस साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट सिंघाड़िया निवासी शशिकांत दूबे उर्फ नन्हे को दस साल के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छ: माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राम मिलन सिंह का कहना था कि घटना 28 अप्रैल 2019 की रात करीब 8:30 बजे की है। वादिनी की पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची गैलरी में खेल रही थी। अभियुक्त उसे मोबाइल का लालच देकर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।