गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान और जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायालय परिसर के साथ बाह्य न्यायालय बांसगांव और सभी ग्राम न्यायालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रतिभा चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सेवा संबंधी वाद सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का भी समाधान किया जाएगा, जिससे वादकारियों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके। सचिव ने बताया कि ई-चालान से संबंधित मामलों का भुगतान भी अब ऑनलाइन पोर्टल https://echallan-parivahan-gov-in के माध्यम से घर बैठे किया जा सकता है।