हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के भौरावारी निवासी अभियुक्त महेंद्र को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र जायसवाल एवं सतीश यादव का कहना था कि वादी मनोज कुमार भौरावारी का निवासी है और प्रधान प्रतिनिधि है। 25 मई 2017 की सुबह करीब 4:30 बजे वादी सुबह टहलने निकला था।
गांव के लोगों से उसे सूचना मिली कि गांव के ही महेंद्र ने अपनी पत्नी पिंकी को किसी धारदार हथियार से घर में ही काट दिया है। जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।