अपर सत्र न्यायाधीश राहुल आनंद ने शुक्रवार को हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के रानीपार टोला पांडेयपुर निवासी कौशल कुमार उर्फ गब्बर, मनोज कुमार उर्फ झब्बर व रामकरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह व रमेश सिंह का कहना था कि वादी राजकुमार गुप्ता महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के रानीपार टोला पांडेयपुर का निवासी है। राजकुमार का अपने पट्टीदार रामकरन गुप्ता से जमीन का विवाद है।
21 अगस्त 2006 को रात आठ बजे के करीब अपने भाई दिलीप कुमार के साथ घर के बाहर बैठे थे। इसी बीच पट्टीदार रामकरन, कौशल कुमार उर्फ गब्बर व मनोज कुमार उर्फ झब्बर आए और उनके भाई दिलीप कुमार को बुला कर ले गए। काफी देर तक जब दिलीप घर नहीं आया तो खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।
दूसरे दिन सूचना मिली कि भौराबारी जंगल में एक शव पड़ा है। वहां जाकर देखा गया तो दिलीप का शव मिला। घटना के बाद नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अब अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।