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गोरखपुर: बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के आरोप में उम्रकैद, तीन साल पहले हुई थी घटना

Tue, 10 May 2022 10:37 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम बेलम निवासी अभियुक्त पप्पू राय उर्फ विनोद राय को आजीवन कारावास एवं दो लाख 50 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को चार साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संजय सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी और उमेश मिश्र का कथन था कि घटना 14 जून 2019 रात 8:30 बजे की है। वादी ढखवा बाजार गया था।

अभियुक्त वादी के घर आया और उसकी 7 वर्षीय बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इंकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।

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