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क्या है प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, जानिए इसमें गोरखपुर को मिला कौन सा स्थान

Sat, 26 Dec 2020 04:53 PM IST
vivek shukla अविनाश श्रीवास्तव, गोरखपुर।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। - फोटो : twitter @PMO
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गोरखपुर में 15 हजार से कम वेतन पाने श्रमिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना लागू की है। इस योजना के लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। जबसे यह योजना लागू की गई है तभी से लगातार गोरखपुर का रिकॉर्ड इस योजना में अच्छा रहा है। इस वर्ष गोरखपुर का स्थान प्रदेश में चौथा रहा। वहीं गोरखपुर मंडल के दो और जिले कुशीनगर व महराजगंज भी प्रदेश के टॉप पांच जिलों में शामिल है।

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ये हैं प्रदेश के टॉप पांच जिले
सहारनपुर- 21003
कुशीनगर-20792
हरदोई-19430
गोरखपुर-16552
महराजगंज-13929

क्या है प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना
गोरखपुर सहायक श्रमायुक्त वीके श्रीवास्तव ने बताया कि सेवानिवृत्त होने के बाद श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना शुरु की है। इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग उम्र के हिसाब श्रमिकों को निवेश करना होगा। योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये मासिक का योगदान किया जा सकता है। जहां 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये देने होंगे तो वहीं 30 साल की उम्र में आवेदक को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये मासिक देने होते हैं।

अगर श्रमिक ने 18 साल की उम्र आवेदन किया है, तो उसे सालाना 660 रुपये निवेश करना होगा। इससे 42 साल तक श्रमिक का कुल निवेश 27,720 रुपये का होगा। जबकि 60 साल की उम्र के बाद इस योजना में श्रमिक को तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन आजीवन मिलेगी। पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से किया जाएगा।
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कौन कर सकता है आवेदन

वीके श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए गृह आधारित कर्मकार, फेरी लगाने वाला, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, चाय का ठेला लगाने वाला, रसोईया, आंगनवाडी कार्यकत्री, रोजगार सेवक, मनरेगा मजदूर, पीआरडी जवान, आशा वर्कर सहित तमाम ऐसे काम करने वाले महिला एवं पुरुष जिनकी उम्र 18  से 40 वर्ष के बीच हो और जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो साथ ही उनका ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस के सदस्य ना हो तथा आयकर दाता भी ना हो वह आवेदन कर सकता है।

ऐसे कराया जा सकता है पंजीकरण
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में आवेदन के लिए श्रमिक को आधार कार्ड, बैंक बचत खाता की पासबुक के साथ सीएससी पर जाना होगा और जानकारी देनी होगी। इसके बाद श्रमिक का खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। श्रमिक इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं।
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