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गोरखपुर: अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा, कोर्ट ने दिया आदेश

Tue, 12 Apr 2022 10:42 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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गोरखपुर में तमंचे के बल पर लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमालुद्दीन ने हरपुर बुदहट इलाके के मनजीत मौर्या को सात साल कठोर कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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अर्थदंड न देने पर एक माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि घटना 3 सितंबर 2015 की है।

वादिनी की लड़की ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने जा रही थी। उसी समय रास्ते में अभियुक्त ने वादिनी की लड़की के सिर पर कट्टा लगाकर उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो
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दुष्कर्म का जुर्म सिद्ध होने पर सात साल कैद
दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल ने राजघाट थाना क्षेत्र के सिद्दीकी कटरा घंटाघर निवासी अभियुक्त जुनेद अहमद को सात साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव एवं प्रमोद मौर्य का कहना था कि अभियुक्त जुनेद अहमद वादिनी के घर पारिवारिक संबंध के नाते आता जाता था। 20 अप्रैल 2002 को अभियुक्त वादिनी की नामौजूदगी में वादिनी के घर गया और उसकी लड़की को डरा धमाका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ब्यूरो

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