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दहेज हत्या के जुर्म में पति को दस साल की कैद

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दहेज हत्या के जुर्म में पति को दस साल की कैद
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कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। दहेज हत्या के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश कमालुद्दीन ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर निवासी अभियुक्त अरविंद निषाद को दस साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि वादी टूअर निषाद चौरीचौरा थाना क्षेत्र के खैराबाद निवासी हैं। उसने अपनी पुत्री संजू की शादी अप्रैल 2008 में अभियुक्त अरविंद से की थी। उन्होंने उसकी विदाई अप्रैल 2011 में किया था। ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लिए मारने से वादी की पुत्री का गर्भपात हो गया, जिसके संबंध में एक मुकदमा भी दर्ज था। एक नवंबर 2013 को सुबह साढ़े आठ बजे उसी मुकदमे के सुलह के लिए अभियुक्त दो अन्य व्यक्तियों के साथ वादी के घर आया। अभियुक्त और उसके साथ आए लोगों ने वादी की लड़की को गालियां देते हुए मुकदमे में सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से सदमे में आकर वादी की पुत्री ने आत्महत्या कर ली थी।
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