व्यावसायिक के बाद अब 15 नवंबर से निजी वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य हो जाएगी। प्रथम चरण में पंजीयन नंबर के अंत में 0 या 1 वाले वाहनों को एचएसआरपी लगवानी है। एचएसआरपी न होने पर इन नंबर वाले वाहनों पर 15 नवंबर से सख्ती शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद पंजीयन नंबर के अंत में 2 या 3 वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी। इसके लिए 15 फरवरी 2022 तक का समय निर्धारित है। ऐसे ही नई नंबर प्लेट लगाने का यह क्रम नवंबर 2022 तक चलता रहेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है। जिले में 8,68,452 निजी वाहन हैं। इसके अलावा लगभग 57,959 वाहन व्यावसायिक हैं। नई नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रक्रिया को भी सरल और सुविधाजनक बना दिया गया है। वाहन मालिक सियाम एप या वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर घर बैठे भी अतिरिक्त शुल्क वहन कर प्लेट लगवा सकते हैं।
नंबर प्लेट के लिए निर्धारित समय
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर 2021 तक एचएसआरपी लगवा लेनी है।
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है उन्हें 15 फरवरी 2022 तक एचएसआरपी लगवा लेनी है।
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है उन्हें 15 मई 2022 तक एचएसआरपी लगवा लेनी है।
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है उन्हें 15 अगस्त 2022 तक एचएसआरपी लगवा लेनी है।
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है उन्हें 15 नवंबर 2022 तक एचएसआरपी लगवा लेनी है।