उच्च न्यायालय की नई गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार यानी आज से दीवानी न्यायालय में न्यायिक कार्य संचालित होगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ अदालतों को खोले जाने के आदेश के अनुपालन में गोरखपुर जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने दीवानी न्यायालय को संचालित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि आदेश के अनुसार जनपद न्यायाधीश, सभी विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन व सिविल जज जूनियर डिवीजन के न्यायालय संचालित होंगे।
इन न्यायालयों में नए अथवा लंबित जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, आवश्यक आपराधिक प्रकिर्ण प्रार्थना पत्रों, आवश्यक सिविल प्रार्थना पत्रों, विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य/रिमांड, ऐसे सभी मामले जिसे माननीय न्यायालय द्वारा समयबद्ध सीमा में शीघ्रता से निस्तारण करने का निर्देश दिया हो, अन्य ऐसे मामले जिसे जनपद न्यायाधीश आवश्यक या उचित समझें। सभी पीठासीन अधिकारी विहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे।