हो सकती है दो साल की सजा
आपके के ऐसे काम जिससे मानव जीवन संकट में आ जाए, तो दो साल तक की सजा का प्रावधान होता है। यह समझौता योग्य अपराध नहीं माना जाता है। पुलिस इसी के तहत कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस अब सख्ती से इस नियम का पालन कराएगी।
दस हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान
एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान पहले से ही है। इसके तहत पुलिस कई बार कार्रवाई भी की है, लेकिन लोगों में सुधार नहीं आया है। इसी वजह से केस दर्ज करने का फैसला लिया गया है।
एक से अधिक बार तोड़े नियम तो भी दर्ज होगा केस
आईटीएमएस की मदद से एक ऐसा आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है, जो एक से अधिक बार नियम तोड़े हों। दो बार से अधिक नियम तोड़ने वालों पर भी पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों का डाटा एसएसपी के आदेश पर जुटाया जा रहा है। इसके बाद इस पर कार्रवाई तेज कर दी जाएगी।
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने कहा कि एंबुलेंस को रास्ता न देने वालों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आईटीएमएस की मदद से ऐसे लोगों की फोटो कैद हो जाएगी और फिर केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।