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डीएल के आवेदन में गलत पता दिया तो भरना पड़ेगा जुर्माना, इस नियम का करना होगा पालन

Wed, 30 Dec 2020 02:34 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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गोरखपुर में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के समय गलत पता भरना आवेदक को भारी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें दोबारा पता परिवर्तन के लिए शुल्क देना पड़ेगा। जो चार सौ रुपये निर्धारित है।

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संभागीय परिवहन कार्यालय में बड़ी संख्या में दर्ज कराए पते पर स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ना पहुंचने की शिकायतें आती रहती हैं। इसकी बड़ी वजह लाइसेंस आवेदन के समय गलत पता भरा जाना होता है। ऐसे में लाइसेंस वापस आरटीओ के पास आ जाता है।

गलत पता होने के कारण जिन लोगों के लाइसेंस नहीं पहुंचते हैं उन्हें अपना लाइसेंस सही पते पर प्राप्त करने के लिए फिर से चार सौ रुपये जो पता परिवर्तन का शुल्क है, भरना पड़ता है। इस शुल्क को भरने के बाद पुन: स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस को उनके पते पर भेजा जाता है।
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एआरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि वर्तमान में छह सौ स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पता गलत होने की वजह से वापस लौट आए हैं। ऐसे आवेदकों की सूची मुख्यालय में द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय भेजी गई है। जिसमें निर्देशित किया गया है कि जिन आवेदकों द्वारा पता सही नहीं भरा गया है वे अपना आधार कार्ड लेकर कार्यालय पर उपस्थित हों और अगर पता गलत हो तो पता परिवर्तन का शुल्क जो चार सौ रुपये है उसे जमा करते हुए उसे कार्यालय से सत्यापित करा लें।

इस प्रक्रिया के बाद उनका लाइसेंस फिर नये पते पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिसके लाइसेंस आवेदन में पता सही भरा गया है और उसे पते पर लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह अपने पते का प्रमाण पत्र लेकर कार्यालय में उपस्थित होकर पते का सत्यापन करा लें। इसके बाद उनके पते पर फिर से लाइसेंस भेज दिया जाएगा।
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