विदेशी नागरिक ने वैध पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत किया। जांच में पाया गया कि पासपोर्ट 18 अक्तूबर 2021 को जारी किया गया है। उसकी वैधता 17 अक्तूबर 2031 तक है। वीजा की वैधता एक अगस्त 2024 तक की है। वीजा केवल धनबाद में विजिट और व्यापार के लिए है। विदेशी नागरिक ने व्यापार की शर्तों का उल्लंघन करके धरनास्थल पर आकर सहभागी बना है। पुलिस ने इसी आधार पर केस दर्ज किया है।
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एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि धरनास्थल से गिरफ्तार फ्रांस के नागरिक के पास जो पासपोर्ट और वीजा मिला है वह गोरखपुर के लिए वैध नहीं है। इस वजह से आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।