दाल व्यापारियों को अब उनके स्टॉक की जानकारी प्रत्येक सप्ताह प्रशासन को देनी होगी। केंद्र सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत यह आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक दाल इंडस्ट्रीज, मिलर्स, व्यापारियों एवं अन्य खाद्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हर सप्ताह, खाद्य विभाग में अपने स्टॉक का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा। व्यापारियों ने इस नई व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।
हाल ही यह निर्देश दाल व्यापारियों तक पहुंचे हैं। इसके बाद से ही व्यापारियों में खलबली मची हुई है। पहले ही तमाम कागजी कार्रवाई करने से आजिज व्यापारियों को यह आदेश नागवार गुजरा है। इस पर रोक लगवाने के लिए व्यापारी सक्रिय भी हो गए हैं।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दाल व्यापारियों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों के स्टॉक की साप्ताहिक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश पर पुनर्विचार करें। साथ ही कहा कि इसे निरस्त किया जाना व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा।