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ऑपरेशन कवच: नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों की ड्रोन से होगी निगरानी, ADG ने दिया आदेश

Mon, 24 Jul 2023 04:25 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।

सार

अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ भारत में दाखिल हो गई थी। इसके बाद भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एडीजी ने ऑपरेशन कवच के तहत दो माह का विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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भारत-नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले संवेदनशील गांवों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सीमा से जुड़े गांवों में पुलिस को स्थानीय समितियों के साथ गांव में जाकर चौपाल लगाना होगा। वहां पैदल गश्त कर सुरक्षा जांचनी होगी। साथ ही हर सप्ताह एडिशनल एसपी व सीओ रैंक के अफसरों को भी गांव में जाना और की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजनी होगी। इसे लेकर एडीजी अखिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।

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जानकारी के मुताबिक, ऑपरेशन कवच के तहत पुलिस को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ भारत में दाखिल हो गई थी। इसके बाद भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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पिछले दिनों एडीजी ने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हर गांव में युवाओं और आम लोगों की सुरक्षा समितियां बनाई गई है। अब उसी की समीक्षा और गांव में पुलिस के दखल को बढ़ाने का एडीजी ने आदेश दिया है। इसके लिए एक रोस्टर भी तैयार कर भेजा है, जिसमें एक-एक बिंदु की रिपोर्ट तैयार करनी है।

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यह दिए गए आदेश

  • सभी सीओ को रोस्टर के अनुसार टीम के साथ निगरानी में जाना होगा।
  • सभी थाना प्रभारी को गांव में टीम के साथ जाना होगा। वहां समस्या जानकर उसका समाधान कर लोगों से जुड़ाव करना होगा।
  • संबंधित गांवों में पैदल गश्त करना होगा, चौपाल लगाना होगा, इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी।
  • हल्का प्रभारी, बीट प्रभारी को रोजाना ही गश्त के दौरान बार्डर के गांवों में जाना होगा।
  • अधिसूचना इकाई का एक कर्मी रोजाना ह्यूमन ट्रैफिंकिंग प्रभारी के साथ जाएगा।
  • टीम प्रभारी को अपने साथ लाउ हेलर, टार्च, रेनकोट आदि रखना होगा।
  • ड्रोन से निगरानी करनी होगी, सभी गांव के एरिया का सर्वे होगा।
  • टीम प्रभारी को कार्रवाई का फोटो व वीडियो भी लेना होगा।
  • सभी पुलिस वाले जीडी में रोजाना की रवानगी और आमद को दर्ज करेंगे।
 
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